सागर। सागर जिले की कलेक्टर दीपक आर्य ने भीषण गर्मी का मौसम निकल जाने के बाद 29 मई को आदेश जारी कर जिले मे पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुए बोरिंग मशीनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर द्वारा यह प्रतिबंधक आदेश अत्यधिक देर से लगाए जाने के कारण इस मौसम में बोरिंग मशीन वालों की जमकर चांदी रही है।
कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा जारी आदेश कुछ इस तरह का है। देखना है कि कलेक्टर का आदेश कितना प्रभावी होता है क्योंकि हर साल ऐसे आदेश होते हैं इसके बावजूद भी धड़ल्ले से बोरिंग मशीन चलती हैं, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी बोरिंग मशीनों से लाखों ऐसा देश के नाम पर वसूल लेते हैं। ग्रामीण अंचलों में रातों-रात बड़ी तादाद में बोरिंग का काम धड़ल्ले से चलता रहता है अंजना देवरी क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक बोरिंग मशीन काम कर रही हैं।
सागर जिले में आगामी पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए कृषि / व्यवसायिक / औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल स्त्रोतों का अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोतों / नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जल स्तर गिरने के एवं अधिकाँश सतही जल स्त्रोत सूख जाने के कारण आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये सागर जिले की समस्त तहसीलों में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 संशोधित 2002 के तहत पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। मेरे द्वारा स्थिति का परीक्षण किये जाने पर यह परिलक्षित हुआ है कि यह यदि जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध नही लगाया तो ग्रीष्मकाल में जिले में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है।
(2) अतएव मैं दीपक आर्य, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर, मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 संशोधित 2002 की धारा-3 के अंतर्गत सागर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को दिनॉक 29 मई 2023 से 30 जून 2023 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करता हूँ ।
(3) जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है ।
(4) सागर जिले के सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप / बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सडकों से गुजरने वाली मशीनों को छोडकर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी।
(5) प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों को जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन / बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।
(6) समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जॉच (संबंधित सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जॉच) के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
(7) इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
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